मुंबई
मुंबई एक क्रूज जहाज से नशीले पदार्थ की कथित जब्ती के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान जज वीवी पाटिल की कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज इस मामले में फैसला सुनाया है। NCB और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश VV Patil ने मामले को 20 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो गया है कि आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को अभी जेल में भी रहना होगा। मुंबई के सेशन कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला सुनाया है। वहीं आर्यन खान के वकील का कहना है कि अभी इस मामले में कोर्ट के आदेश की विस्तृत कापी नहीं मिली है, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता है कि आर्यन सहित सभी आरोपियों की जमानत याचिका क्यों खारिज की गई है।आर्यन खान के वकीलों ने सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे HC में लगाई याचिका
आर्यन के साथ मुनमुन और अरबाज मर्चेंट पर फैसला
कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये तीनों दोस्त ही गोवा जा रहे क्रूज शिप से गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं।
डेब्यूटेंट ऐक्ट्रेस का आया नाम
स्पेशल नारकोटिक ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज कोर्ट में आर्यन खान और उनके साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत खारिज कर दी गई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई एनसीबी का कहना है कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट्स कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। उन्हें ड्रग्स के चैट्स मिले हैं जो कि एक नई ऐक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हैं।