Monday, January 13

भोपाल में लॉकडाउन के दौरान स्पा खोलने और मास्क नहीं पहनने पर 50 हजार का जुर्माना

भोपाल में लॉकडाउन के दौरान स्पा खोलने और मास्क नहीं पहनने पर 50 हजार का जुर्माना


भोपाल. शहर में एक स्पा संचालिका को लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद स्पा खोलने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को जोन क्र.08,वार्ड क्र.34 के अंतर्गत आने वाले मालवीय नगर में स्थित पोलिस स्पा वार सैलून की प्रबंध संचालक करिश्मा खम्मानी पर बिना मास्क, बिना एप्रेन, ग्लोब्स और बिना लाइसेंस के व्यवसाय करते पाए जाने पर 50,000 (पचास हजार रुपए) का जुर्माना किया गया ।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध स्पाट फाईन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तरह इंदौर सीहोर बायपास मार्ग पर मृत मुर्गे फैंकने वाले फार्म हाउस संचालक पर 20 हजार रुपए के स्पाट फाइन सहित शहर के अन्य जोन क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के घूमने, थूकने व गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध 67 प्रकरणों में कुल 79 हजार 100 रुपए की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की।

हालांकि, यह बात भी तूल पकड़ रही है कि निगम अधिकारी ही कार्रवाई के दौरान मास्क और ग्लब्स नहीं पहने हुए थे।

 

 

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