Saturday, July 27

चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला,बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR

चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला,बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR


सतना
सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है और आईपीसी की धारा 188, 34 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पीएचई शेखर सेन द्वारा दर्ज कराई गई FIR में गणेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा उप निर्वाचन रैगांव में चुनावी प्रचार सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी उपस्थित रहकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे सतना सांसद गणेश सिंह, उनका पीए राहुल सिंह और शैलेंद्र सिंह रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध पुरा में संजय मिश्रा के घर में पाए गए थे जिस पर कांग्रेस की प्रत्याशी ने वहां पहुंचकर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने गणेश सिंह को वहां से चले जाने के लिए भी कहा था लेकिन गणेश सिंह ने उनसे काफी बहस की और उसके बाद वह वहां से चले गए।

उपयंत्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गणेश सिंह का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 और भारतीय दंड विधान की धारा 188, 34 का अपराध है इस मामले में थाना नागौद में FIR दर्ज कर ली गई है. मतदान के ठीक के दो दिन बचे हैं और ऐसे में बीजेपी सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।

कांग्रेस प्रत्याशी ने सांसद को आचार संहिता के नियम बताते हुए खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा – आप सांसद हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी हैं, इसलिए आप यहां से उठिए और क्षेत्र से बाहर चले जाइए, यह मेरा विनम्र निवेदन है। सांसद ने कहा – आप शिकायत कर दीजिए। वर्मा अपनी बात पर अड़ी रहीं, आखिरकार सांसद वहां से उठे और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। कांग्रेस ने इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भी दी। सूचना के बाद एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में एफएसटी स्क्वाड मौके पर जांच करने पहुंचा।

उधर, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। चित्रकूट से कांग्रेस के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने चेतावनी दी है कि अगर सांसद और भाजपाई ऐसे ही करेंगे तो वे भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में घुसेंगे।

इस मामले में सांसद गणेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सांसद के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 126, धारा 188 IPC के तहत नागौद थाना में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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