मुंबई
ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेंच एक बार फिर फंस गया है. आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है.गुरुवार को ढाई बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी. सुनवाई के टलने के कारण आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रात काटनी पड़ेगी.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर बुधवार की सुनवाई खत्म हो चुकी है. वकील अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसिडिंग्स को जज सांब्रे के सामने पेश किया. बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू किया था. उनके साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी.
अमित देसाई की दलीलें
अमित देसाई ने कहा- आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए. एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है. गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं है. अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था. एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है, उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश किया हैं. इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है. 65 B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है. फोन सीज नहीं किया लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है.
मुकुल रोहतगी ने ये कहा
अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए पक्ष रखा. उन्होंने कहा- 'अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है. आर्टिकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी ना हो. और उस शख्स को अपने अनुसार वकील से सलाह लेने का अधिकार है. उनके पास फोन है पर उन्होंने रिमांड के समय की थी हमें ये नहीं बताया था. हमारे पास व्हाट्सएप चैट का एक्सेस नहीं है. उनके पास चैट्स हैं, उसका पोजेशन है और वे हमें ये बताए बिना कि क्या रिकवर किया है, हमें गुमराह कर रहे हैं.'
वकील अमित देसाई ने मंगलवार की प्रोसिडिंंग को जारी रखते हुए आर्यन की जमानत के पक्ष में दलीलों से शुरुआत की थी. कोर्ट में आर्यन खान के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे.
मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली थी. बाद में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया था. अब बुधवार को भी जमानत टलने के बाद आर्यन के राहत की आस पर पानी फिर गया है.