Sunday, October 6

जेल प्रहरी को 15 दिन के भीतर उप जेल सुकमा में उपस्थित होने के निर्देश

जेल प्रहरी को 15 दिन के भीतर उप जेल सुकमा में उपस्थित होने के निर्देश


अम्बिकापुर। केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक ने बताया है कि जेल मुख्यालय रायपुर द्वारा सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील के ग्राम सोनतराई निवासी श्री विजय पैकरा पिता श्री पत्तु राम पैकरा को जेल प्रहरी के पद पर नियुक्त किया गया था। राज्य शासन की अधिसूचना पर केन्द्रीय जेल दुर्ग में आधारभूत प्रशिक्षण उपरांत पासिंग आउट पश्चात उन्हें उप जेल सुकमा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया था। किन्तु उक्त कर्मचारी ने उप जेल सुकमा में कार्यभार ग्रहण नहीं कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम का उल्लघ्ांन किया।

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक ने यह भी बताया है कि उक्त कर्मचारी के निरंतर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही उनकी अनुपस्थिति के संबंध में थाना प्रभारी सीतापुर को पत्र प्रेषित किया गया। विगत 13 अगस्त 2021 को कार्यालयीन पत्रों के द्वारा विधिवत आवश्यक कार्यवाही के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। किन्तु उक्त प्रहरी द्वारा कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी गई। केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक ने कहा है कि उक्त प्रहरी को अब अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यदि वे 15 दिन के भीतर यदि कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरूद्ध निम्नानुसार पदच्युत करने की कार्यवाही की जाएगी।

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