भोपाल।(न्यूज डेस्क) कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉन 0.2 में जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। शासन – प्रशासन के आदेशनुसार 8 जून से मॉल, होटल और रेस्टोंरेंट खोले जाएंगे। जिसको लेकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने तैयारियां शुरु कर दी है। लेकिन इन स्थानों पर जाने के लिए लोगों को नियमों का पालन करना होगा। केन्द्र सरकार की ओर से मॉल, होटल और रेस्टोंरेंट संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। वहीं कंटेमेंट एरिया में होटलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
मॉल के लिए गाइडलाइंस
सरकार ने शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। वहीं शॉपिंग मॉलों में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश दिए गए है। मॉल में केवल उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जो मास्क पहने होंगे। गेट पर लोगों की थार्मल स्क्रिनिंग की जाएगी इसके बाद ही बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मॉल में कोरोना संक्रमण के बचाव से जुड़े संदेश ऑडियो, वीडियो विज्ञापन के रुप में चलते रहना चाहिए।
रेस्टोंरेंट के लिए गाइडलाइन जारी
केन्द्र सरकार की ओर से मॉल, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट इलाके में रेस्त्रां बंद रहेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर न करें। होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। वहीं रेटोरेंट के मैन गेट पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए। इसके बाद बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्त्रां में प्रवेश दिया जाए। कर्मचारियों को मास्क लगाने और फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए। वहीं आदेशनुसार कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए पोस्टर और विज्ञापन लगा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए स्टाफ और ग्राहकों को बुलाया जाए। ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग कर ग्राहकों के बीच 6 फीट दूरी की रखी जाए। वहीं ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग.अलग गेट होने चाहिए। रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं ।
होटल-लॉज के लिए गाइडलाइन
सरकार की गाइडलाइन अनुसार होटलों के एंट्रेंस गेट सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा। केवल बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी। सभी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा दस्ताने पहने रहना होगा और होटल में आने वाले गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्रीए मेडिकल कंडिशन जानने के लिए रिसेप्शन पर फॉर्म भरना जरूरी है। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा । साथ ही लगेज को लगेज रूम में ले जाने से पहले सैनिटाइज जरूर करें। । चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म,स डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा। वहीं बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। वहीं होटल के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल का इस्तेमाल किया जाए।
देश में ढ़ाई महीने के लॉकडाउन के बाद शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोला जाना बेहद महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन में बाजार बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। जिसके चलते व्यापार को खोला जाना आवश्यक है। सरकार के नियमों का पालन करते हुए मॉल में गाइड लाइन का पालन होगा। मॉल के व्यापार से सैकड़ों हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। मॉल में भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा और दो गज दूरी का पालन होगा।
Edit By : Amit Tiwari