न्यूज डेस्क- निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस वसूली को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फीस वसूली पर 6 हफ्तों की रोक लगा दी है। हाईकोर्ट 10 अगस्त को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। मध्यप्रदेश में ट्यूशन फीस जमा करने के लिए निजी स्कूल लगातार बच्चों के परिजनों पर दबाव बना रहे थे। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अगल अगल याचिकाएं दायर की गई थी।
Edit By RD Burman