नई दिल्ली
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम (Karti Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। INX मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाज़त मिली है, लेकिन इसके एवज में उन्हें SC रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। उधर इसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश तक नहीं हो रहे। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। वैसे, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में भी कार्ति को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये की सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्ति जिस भी देश में जाएं, ईडी को अपनी यात्रा और ठहरने का ब्यौरा दें।
