Friday, July 26

लॉकडाउन के नियमों में मिली छूट, कंटेनमेंट एरिया में जारी रहेंगी बंदिशें

लॉकडाउन के नियमों में मिली छूट, कंटेनमेंट एरिया में जारी रहेंगी बंदिशें


मध्यप्रदेश में लॉकडाउन-5 शुरु हो चुका हैं। लॉकडाउन-5 के नियम सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही लागू होंगे। आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को पटरी लाने के लिए कई पाबंदियों को धीरे-धीरे अनलॉक किया जा रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में नगर निगम सीमा के अंदर निजी और सरकारी दफ्तर 50%, बाकि प्रदेश में 100% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।

कार्यालय में कर्मचारियों के भोजन अवकाश का समय अलग-अलग होगा। सार्वजनिक बसें इंदौर, उज्जैन, भोपाल को छोड़कर बाकी संभागों में 50% क्षमता के साथ चलेंगी। अंतरराज्यीय बस संचालन पर फैसला 7 जून के बाद होगा। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर नहीं निकलेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा है कि कोरोनावायरस का संकट अभी टला नहीं है। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी रखना और पहले से बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है

 

 

 

रेलवे ने शुरु किया ट्रेनों का संचालन

रेलवे ट्रेनों का संचालन शुरु कर दिया हैं। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम डेढ़ घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन जाने के 10 मिनट पहले यात्रियों को अपनी थर्मल स्क्रीनिंग का प्रमाण दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो यात्रा कर सकेंगे। रेल अधिकारियों का कहना है कि आखिरी समय पर पहुंचने वाले यात्रियों के कारण भागदौड़ मच सकती है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में समस्या आ सकती है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए रेलवे ने डेढ़ घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचने का समय तय किया हैं।

 

EDIT BY RD BURMAN

 

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