न्यूज डेस्क –सतना जिले की खनिज शाखा में पदस्थ उपसंचालक दीपमाला तिवारी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जुर्माने की कार्रवाई करते हुए दीपमाला तिवारी को कारण बताओ नेटिस भी जारी किया है। दलअसल आवेदक अमित सिंह चौहान ने सतना में प्रिज्म जोहन्सन माइनिंग कंपनी के खदानों से जुड़ी 10 बिन्दुओं की जानकारी चार अलग-अलग मामलों में जुलाई 2019 में मांगी थी। उपसंचालक दीपमाला तिवारी ने उल्टा अमित सिंह से माइंस से लैंड रिकॉर्ड मांग लिया। उपसंचालक द्वारा जानकारी न देने पर आवेदक ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त से की। मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना आयुक्त ने उपसंचालक दीपमाला को दोषी मानते हुए उन पर जुर्माने की कार्रवाई की।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने 32 पेज के आदेश में अपीलकर्ता को परेशान करने की नीयत से किया गया काम माना। साथ ही आयुक्त ने लिखा की अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से उस जानकारी की अपेक्षा की जा रही जो अधिकारी के स्वयं की पहुँच में है। दूसरा मांगी गई जानकारी एक नामी गिरामी कंपनी की है, जिसके बारे में सारे तथ्य शासन के पास पहले से मौजूद है। अमित सिंह चौहान द्वारा अपने आवेदन में लैंड शेड्यूल माइनिंग प्लान प्रोडक्शन और बकाया रॉयल्टी जैसे विषयों की जानकारी मांगी थी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अधिकारी को आदेशित करते हुए लिखा कि जनहित में यह जानकारी देने योग्य है, क्योंकि मीडिया में कई माइनिंग कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रख अवैध उत्खनन की खबरें उजागर होती रहती हैं और इसकी वजह से शासन को राजस्व का नुकसान होता है और पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न होता है।
उपसंचालक ने विभाग में जानकारी नहीं होने की कही बात
सुनवाई के दौरान उपसंचालक दीपमाला तिवारी ने अपने आप को बचाने के लिए दलील दी कि जानकारी उनके डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं है। लेकिन राज्य सूचना आयोग के सामने अपने आपको बचाने की उनकी दलील काम नहीं आई। आयुक्त राहुल सिंह ने सभी जानकारियां निःशुल्क अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए। एक लाख रुपए के जुर्माने के नोटिस का जवाब आयोग के सामने 6 जुलाई को अगली पेशी से पूर्व देंने के आदेश दीपमाला तिवारी उपसंचालक खनिज शाखा सतना को दिए गए है।
Edit By RD Burman